लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की है कि सभी प्रतिष्ठानों में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा, चाहे वह सरकारी संस्थान हों या प्राइवेट। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर यह गाइडलाइंस पालन नहीं की गई तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, अस्पताल, जेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जंगल, जल बोर्ड जैसी आवश्यक सेवाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा।
बढ़ते AQI को देखते हुए गाइडलाइंस
दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने भी अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत बिल्डिंग निर्माण में लगे मजदूरों को 16 दिनों के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसी मजदूर को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचे और सभी वैरिफाइड मजदूरों के खातों में सीधे पैसे भेजे जाएंगे।
दिल्ली में लागू ग्रैप-4
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के कारण ग्रैप-4 लागू किया गया है। सरकार ने यह गाइडलाइंस इसलिए जारी की हैं ताकि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम हो और राजधानी को जहरीली हवा से कुछ राहत मिल सके।